राजस्थान के मुख्यमंत्री: परिचय
राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वस्तुतः, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और राज्य सरकार की नीतियों एवं निर्णयों का केंद्र बिंदु होता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
वर्तमान मुख्यमंत्री: भजन लाल शर्मा (2023 से)
पहले मुख्यमंत्री: हीरा लाल शास्त्री (1949-1951)
पहली महिला मुख्यमंत्री: वसुंधरा राजे (2003-2008, 2013-2018)
सबसे लंबा कार्यकाल: मोहन लाल सुखाड़िया (1954-1971)
शपथ: राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है
मुख्यमंत्री की नियुक्ति, योग्यता और कार्यकाल
नियुक्ति प्रक्रिया
- राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को आमंत्रित किया जाता है
- यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है
- मुख्यमंत्री को नियुक्ति के एक महीने के भीतर विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है
- मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है
योग्यताएँ
- वह भारत का नागरिक हो
- वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
- वह विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो
- यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा
- संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न होना
कार्यकाल
मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहता है, लेकिन व्यवहार में वह तब तक पद पर रहता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री के पद छोड़ने के मुख्य कारण हैं: विधानसभा में बहुमत खो देना, राज्यपाल द्वारा बर्खास्तगी, त्यागपत्र, या निधन।
मुख्यमंत्री के शक्तियाँ और कार्य
मंत्रिपरिषद संबंधी शक्तियाँ
- मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सलाह देना
- मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करना
- मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना
- मंत्रियों के त्यागपत्र स्वीकार करना या उन्हें बर्खास्त करने की सलाह देना
- मंत्रिपरिषद के निर्णयों को प्रभावित करना
राज्यपाल संबंधी शक्तियाँ
- राज्यपाल को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना
- राज्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना
- मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराना
- विधानसभा सत्र बुलाने या भंग करने की सिफारिश करना
- आपातकालीन स्थितियों में राज्यपाल को सलाह देना
विधानसभा संबंधी शक्तियाँ
- विधानसभा में बहुमत दल का नेता होने के नाते सदन का नेता
- सरकारी नीतियों और विधेयकों की घोषणा करना
- विधानसभा का नेता होने के नाते सदन की कार्यवाही को निर्देशित करना
- विधानसभा भंग होने की स्थिति में सरकार का प्रमुख
अन्य शक्तियाँ
- राज्य का मुख्य प्रवक्ता
- राज्य का प्रतिनिधित्व करना (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर)
- राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष
- प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका
- राज्य की नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन
राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की सूची (1949 से अब तक)
क्रम | नाम | कार्यकाल | दल | अवधि (दिन) |
---|---|---|---|---|
1 | हीरा लाल शास्त्री | 7 अप्रैल 1949 - 5 जनवरी 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 638 |
2 | सी. एस. वेंकटाचारी | 6 जनवरी 1951 - 25 अप्रैल 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 109 |
3 | जयनारायण व्यास | 26 अप्रैल 1951 - 3 मार्च 1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 312 |
4 | टीका राम पालीवाल | 3 मार्च 1952 - 31 अक्टूबर 1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 242 |
5 | जयनारायण व्यास | 1 नवंबर 1952 - 12 नवंबर 1954 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 741 |
6 | मोहन लाल सुखाड़िया | 13 नवंबर 1954 - 13 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 4500 |
7 | हीरा लाल देवपुरा | 13 मार्च 1967 - 26 अप्रैल 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 44 |
8 | मोहन लाल सुखाड़िया | 26 अप्रैल 1967 - 9 जुलाई 1971 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1535 |
9 | बरकतुल्लाह खान | 9 जुलाई 1971 - 11 अक्टूबर 1973 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 824 |
10 | हरि देव जोशी | 11 अक्टूबर 1973 - 29 अप्रैल 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1296 |
11 | भैरों सिंह शेखावत | 22 जून 1977 - 16 फरवरी 1980 | जनता पार्टी | 969 |
12 | जगन्नाथ पहाड़िया | 6 जून 1980 - 13 जुलाई 1981 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 402 |
13 | शिव चरण माथुर | 14 जुलाई 1981 - 23 फरवरी 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1310 |
14 | हरि देव जोशी | 23 फरवरी 1985 - 10 मार्च 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 15 |
15 | हीरा लाल देवपुरा | 10 मार्च 1985 - 20 जनवरी 1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1046 |
16 | हरि देव जोशी | 20 जनवरी 1988 - 4 दिसंबर 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 684 |
17 | भैरों सिंह शेखावट | 4 दिसंबर 1989 - 4 मार्च 1990 | जनता दल | 90 |
18 | हरि देव जोशी | 4 मार्च 1990 - 15 दिसंबर 1992 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1017 |
19 | भैरों सिंह शेखावट | 4 दिसंबर 1993 - 29 नवंबर 1998 | भारतीय जनता पार्टी | 1821 |
20 | अशोक गहलोत | 1 दिसंबर 1998 - 8 दिसंबर 2003 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1833 |
21 | वसुंधरा राजे | 8 दिसंबर 2003 - 11 दिसंबर 2008 | भारतीय जनता पार्टी | 1830 |
22 | अशोक गहलोत | 12 दिसंबर 2008 - 13 दिसंबर 2013 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1827 |
23 | वसुंधरा राजे | 13 दिसंबर 2013 - 17 दिसंबर 2018 | भारतीय जनता पार्टी | 1830 |
24 | अशोक गहलोत | 17 दिसंबर 2018 - 15 दिसंबर 2023 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1824 |
25 | भजन लाल शर्मा | 15 दिसंबर 2023 - वर्तमान | भारतीय जनता पार्टी | - |
मंत्रिपरिषद: संरचना, शक्तियाँ और कार्य
राजस्थान की मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका का सामूहिक रूप है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
मंत्रिपरिषद की संरचना
- मुख्यमंत्री: परिषद का प्रमुख
- कैबिनेट मंत्री: महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख
- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): स्वतंत्र विभागों के प्रमुख
- राज्य मंत्री: कैबिनेट मंत्रियों के सहायक
- उपमंत्री: मंत्रियों के सहायक
मंत्रिपरिषद के कार्य
- राज्य प्रशासन का संचालन
- राज्य नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन
- विधेयकों का प्रारूपण और पेश करना
- राज्य के वित्त का प्रबंधन
- केंद्र-राज्य संबंधों का समन्वय
मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय सामूहिक होते हैं और प्रत्येक मंत्री उनके लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
मंत्रियों के प्रकार और उनके विभाग
मंत्री का प्रकार | नियुक्ति | विधानसभा में स्थान | वेतन और भत्ते | उत्तरदायित्व |
---|---|---|---|---|
कैबिनेट मंत्री | मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा | हाँ (6 महीने के भीतर) | उच्चतम स्तर | स्वतंत्र विभाग |
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा | हाँ (6 महीने के भीतर) | कैबिनेट मंत्री से कम | स्वतंत्र विभाग |
राज्य मंत्री | मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा | हाँ (6 महीने के भीतर) | राज्य मंत्री (स्वतंत्र) से कम | कैबिनेट मंत्री के अधीन |
उपमंत्री | मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा | हाँ (6 महीने के भीतर) | सबसे कम | मंत्री के सहायक |
राजस्थान मंत्रिपरिषद: महत्वपूर्ण तथ्य
संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद 164: मंत्रियों की नियुक्ति, पदच्युति और वेतन
अनुच्छेद 166: राज्य सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 167: मुख्यमंत्री के कर्तव्य
मंत्रिपरिषद की बैठकें
मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इन बैठकों में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। बैठकों में लिए गए निर्णय मंत्रिपरिषद के सामूहिक निर्णय माने जाते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक गोपनीय होती है और इसकी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाता है।
मंत्रिपरिषद समितियाँ
कैबिनेट स्थायी समिति: स्थायी मामलों पर विचार
कैबिनेट ad-hoc समिति: विशेष मामलों पर विचार
कैबिनेट आर्थिक मामला समिति: आर्थिक नीतियों पर विचार
कैबिनेट राजनीतिक मामला समिति: राजनीतिक मामलों पर विचार
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर:
1. (b) हीरा लाल शास्त्री
2. (c) राज्यपाल
3. (b) वसुंधरा राजे