भारतीय संविधान: एक परिचय
भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
अंगीकरण: 26 नवंबर 1949
लागू: 26 जनवरी 1950
अनुच्छेद: 448 (मूल रूप से 395)
अनुसूचियाँ: 12
संशोधन: 105 (जनवरी 2024 तक)
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
विस्तृत लिखित संविधान
- विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान
- मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ
- वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ
- 22 भागों में विभाजित
- हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध
संवैधानिक व्यवस्था
- संविधान सर्वोच्च है
- न्यायपालिका की संवैधानिक समीक्षा की शक्ति
- कानूनों की संवैधानिकता की जाँच
- मौलिक ढाँचे का सिद्धांत
- संविधान संशोधन की सीमाएँ
संसदीय शासन प्रणाली
- ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित
- राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख
- प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख
- मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी
- लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व
संघात्मक व्यवस्था
- केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन
- संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची
- एकल नागरिकता
- एकीकृत न्यायपालिका
- केंद्र के पक्ष में शक्ति संतुलन
मौलिक अधिकार
भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार संविधान की आत्मा हैं और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
समता का अधिकार
अनुच्छेद 14-18
कानून के समक्ष समानता
स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 19-22
विचार, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23-24
बलात श्रम और बाल श्रम निषेध
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 25-28
धर्म का पालन और प्रचार की स्वतंत्रता
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 29-30
भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण
संवैधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेद 32
मौलिक अधिकारों का संरक्षक
राज्य के नीति निदेशक तत्व
भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
सामाजिक और आर्थिक न्याय
राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा
ग्राम पंचायतों का संगठन
पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना
समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता
आर्थिक या सामाजिक अक्षमताओं के आधार पर न्याय से वंचित न रखना
काम का अधिकार
सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना
बालकों का संरक्षण
बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकास के अवसर और सुविधाएँ प्रदान करना
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
मौलिक कर्तव्य
42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये कर्तव्य भाग IV-क (अनुच्छेद 51-क) में वर्णित हैं।
मौलिक कर्तव्य
अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य
- भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना
- सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास
- प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार
- सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास
संविधान की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ
एकल नागरिकता
पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता
स्वतंत्र न्यायपालिका
न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र
धर्मनिरपेक्षता
सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार
सार्वभौम वयस्क मताधिकार
18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार
राजभाषा
हिंदी भारत की राजभाषा
आपातकालीन प्रावधान
राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल के प्रावधान
संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य
सदस्य | योगदान | समिति |
---|---|---|
डॉ. भीमराव अंबेडकर | संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष | प्रारूप समिति |
डॉ. राजेंद्र प्रसाद | संविधान सभा के अध्यक्ष | अध्यक्ष |
पंडित जवाहरलाल नेहरू | उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया | राज्य समिति |
सरदार वल्लभभाई पटेल | प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष | प्रांतीय संविधान समिति |
मौलाना अबुल कलाम आजाद | शिक्षा और संस्कृति पर योगदान | शिक्षा समिति |
भारतीय संविधान: परीक्षा उपयोगी तथ्य
महत्वपूर्ण तथ्य
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान
अंगीकरण दिवस: 26 नवंबर (संविधान दिवस)
लागू होने का दिन: 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)
मूल अनुच्छेद: 395, वर्तमान: 448
संविधान संशोधन: 105 (जनवरी 2024 तक)