भारतीय संविधान: एक परिचय

भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह भारत के शासन का मूलभूत ढांचा प्रस्तुत करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को परिभाषित करता है।

भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण तथ्य

अपनाया गया: 26 नवंबर 1949

लागू हुआ: 26 जनवरी 1950

अनुच्छेद: 395 (मूल रूप से)

अनुसूचियाँ: 8 (मूल रूप से)

संशोधन: 105+ (2024 तक)

संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1773-1858

कंपनी शासन

रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट

1858-1909

सीधा ब्रिटिश शासन

भारत सरकार अधिनियम

1909-1947

संवैधानिक सुधार

मॉर्ले-मिंटो, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड

1946-1950

संविधान निर्माण

संविधान सभा, प्रारूप समिति

ब्रिटिश कालीन संवैधानिक विकास

रेगुलेटिंग एक्ट 1773: कंपनी शासन का विनियमन
पिट्स इंडिया एक्ट 1784: द्वैध शासन की शुरुआत
चार्टर एक्ट 1833: केंद्रीकरण की शुरुआत
चार्टर एक्ट 1853: विधायी और कार्यपालिका का पृथक्करण
महत्वपूर्ण अधिनियम
  • भारत सरकार अधिनियम 1858: क्राउन का प्रत्यक्ष शासन
  • भारतीय परिषद अधिनियम 1861: विकेंद्रीकरण की शुरुआत
  • भारतीय परिषद अधिनियम 1892: अप्रत्यक्ष निर्वाचन
  • मॉर्ले-मिंटो सुधार 1909: पृथक निर्वाचन
  • मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919: द्वैध शासन

संविधान सभा का गठन

संविधान सभा: महत्वपूर्ण तथ्य

सदस्य संख्या: 389 (मूल रूप से)
पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946
अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
अंतिम बैठक: 24 जनवरी 1950
महत्वपूर्ण घटनाक्रम
  • 9 दिसंबर 1946: पहली बैठक (सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष)
  • 11 दिसंबर 1946: डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित
  • 13 दिसंबर 1946: जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव
  • 22 जनवरी 1947: उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत
  • 15 अगस्त 1947: भारत की स्वतंत्रता

संविधान सभा के प्रमुख सदस्य

  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद: अध्यक्ष
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर: प्रारूप समिति अध्यक्ष
  • जवाहरलाल नेहरू: उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता
  • सरदार वल्लभभाई पटेल: प्रांतीय समिति अध्यक्ष
  • मौलाना अबुल कलाम आजाद: शिक्षा मंत्री
  • डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा: अस्थायी अध्यक्ष

संविधान सभा की महिला सदस्य

  • सरोजिनी नायडू: 'भारत कोकिला'
  • विजयलक्ष्मी पंडित: जवाहरलाल नेहरू की बहन
  • हंसा मेहता: मौलिक कर्तव्यों पर विचार
  • दुर्गाबाई देशमुख: संविधान सभा की सक्रिय सदस्य
  • राजकुमारी अमृत कौर: स्वास्थ्य मंत्री
  • अन्नपूर्णा देवी: शिक्षाविद् और समाजसेवी

प्रारूप समिति और संविधान निर्माण

प्रारूप समिति

  • अध्यक्ष: डॉ. भीमराव अंबेडकर
  • गठन: 29 अगस्त 1947
  • सदस्य: 7 सदस्य
  • समय: 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन
  • बैठकें: 141 बैठकें

प्रारूप समिति के सदस्य

  • डॉ. भीमराव अंबेडकर (अध्यक्ष)
  • एन. गोपालस्वामी आयंगर
  • अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
  • डॉ. के.एम. मुंशी
  • सैयद मोहम्मद सादुल्ला
  • एन. माधव राव (बी.एल. मित्र के स्थान पर)
  • टी.टी. कृष्णमाचारी (मृत्यु के बाद डी.पी. खेतान का स्थान)

संविधान निर्माण प्रक्रिया

प्रारूप तैयारी: फरवरी 1948
जनसुनवाई: 8 महीने का समय
विचार-विमर्श: 114 दिन
अंगीकरण: 26 नवंबर 1949
महत्वपूर्ण तिथियाँ
  • 29 अगस्त 1947: प्रारूप समिति का गठन
  • 21 फरवरी 1948: प्रारूप संविधान प्रस्तुत
  • 26 नवंबर 1949: संविधान अपनाया गया
  • 24 जनवरी 1950: संविधान पर हस्ताक्षर
  • 26 जनवरी 1950: संविधान लागू हुआ

संविधान के स्रोत

भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत

भारत शासन अधिनियम 1935

संघीय ढांचा, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका

ब्रिटिश संविधान

संसदीय शासन, एकल नागरिकता, विधि का शासन

अमेरिकी संविधान

मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति

आयरलैंड का संविधान

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन

कनाडा का संविधान

संघात्मक ढांचा, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के साथ संघ

जर्मनी का संविधान

आपातकालीन उपबंध, मौलिक अधिकारों का निलंबन

स्रोत लिया गया प्रावधान महत्व
ब्रिटेन संसदीय शासन, एकल नागरिकता शासन प्रणाली का आधार
अमेरिका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन नागरिक अधिकारों की रक्षा
आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक-आर्थिक न्याय
कनाडा संघात्मक ढांचा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र-राज्य संबंध
ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता आर्थिक एकीकरण
जर्मनी आपातकालीन उपबंध राष्ट्रीय सुरक्षा

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान

  • मूल रूप से 395 अनुच्छेद
  • 8 अनुसूचियाँ
  • 22 भाग
  • विस्तृत और व्यापक

संसदीय शासन प्रणाली

  • राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख
  • प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका
  • मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी
  • विधायिका के प्रति उत्तरदायी

संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षण

  • दोहरी शासन व्यवस्था
  • लिखित और कठोर संविधान
  • स्वतंत्र न्यायपालिका
  • एकल नागरिकता

मौलिक अधिकार और कर्तव्य

  • 6 मौलिक अधिकार
  • 11 मौलिक कर्तव्य
  • न्यायालयों द्वारा संरक्षित
  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

संविधान की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ

  • धर्मनिरपेक्ष राज्य: सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार
  • सार्वभौम वयस्क मताधिकार: 18 वर्ष की आयु में मताधिकार
  • एकीकृत न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर
  • संविधान की सर्वोच्चता: संविधान सर्वोच्च कानून
  • लचीला और कठोर संविधान: संशोधन की प्रक्रिया
  • समाजवादी समाज: सामाजिक-आर्थिक न्याय

प्रस्तावना: संविधान की आत्मा

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए,

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ईस्वी (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

प्रस्तावना के मुख्य शब्द

  • संप्रभु: स्वतंत्र और किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं
  • समाजवादी: सामाजिक-आर्थिक समानता (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
  • पंथनिरपेक्ष: सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
  • लोकतंत्रात्मक: जनता द्वारा, जनता के लिए शासन
  • गणराज्य: राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है

प्रस्तावना के उद्देश्य

  • न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
  • स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना
  • समता: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता
  • बंधुत्व: व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
  • एकता और अखंडता: राष्ट्रीय एकता की भावना

संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत

मूल ढांचा सिद्धांत: केसानंद भारती केस

मामला: केसानंद भारती बनाम केरल राज्य
तिथि: 24 अप्रैल 1973
निर्णय: 7-6 बहुमत से
महत्व: संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत
मूल ढांचे के तत्व
  • संविधान की सर्वोच्चता
  • गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली
  • संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
  • शक्तियों का पृथक्करण
  • संघीय ढांचा
  • न्यायिक पुनरावलोकन

मूल ढांचा सिद्धांत के महत्वपूर्ण पहलू

  • संसद की संशोधन शक्ति सीमित: संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती
  • न्यायिक समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय मूल ढांचे का संरक्षक
  • संविधान की मूल भावना: संविधान के आधारभूत सिद्धांतों की रक्षा
  • लोकतंत्र का संरक्षण: लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा
  • मौलिक अधिकारों की रक्षा: नागरिकों के अधिकारों की गारंटी

संविधान: परीक्षा उपयोगी तथ्य

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य और आँकड़े:

महत्वपूर्ण तथ्य

अपनाया गया: 26 नवंबर 1949

लागू हुआ: 26 जनवरी 1950

अनुच्छेद: 395 (मूल), 448 (वर्तमान)

अनुसूचियाँ: 8 (मूल), 12 (वर्तमान)

संशोधन: 105+ (2024 तक)

ज्ञान परीक्षण

1. भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1950
15 अगस्त 1947
26 नवंबर 1949
2 अक्टूबर 1950
2. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
डॉ. राजेंद्र प्रसाद
डॉ. भीमराव अंबेडकर
जवाहरलाल नेहरू
सरदार पटेल
3. प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
डॉ. भीमराव अंबेडकर
डॉ. राजेंद्र प्रसाद
जवाहरलाल नेहरू
बी.आर. अंबेडकर